विधिक साक्षरता व जगरूकता शिविर मैं छात्र-छात्राओं को कई अहम जानकारियां दी गयी

नैनीताल । उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विधिक सेवा योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल/ जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में सिविल जज (सी0डि0)/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा ग्राम सौड के राजकीय इंटर कॉलेज सौड में विधिक साक्षरता एवम जगरूकता शिविर का आयोजन किया।।
शिविर में सिविल जज श्रीमती पारुल थपलियाल द्वारा नशे के बारे में विस्तार पूर्ण जानकारी व मोटर वाहन अधिनियम के बारे बताया कि यह अधिनियम गति सीमा, हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात संकेतों के पालन को अनिवार्य बनाता ताकि सडक़ हादसों को कम किया जा सके। लापरवाही से गाड़ी चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने
या नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने पर सखत जुर्माने और सजा का प्रावधान इसी कानून के तहत किया जाता है के बारे मे भी जानकारीए दी गई। पुलिस विभाग से आए एनटीएफ टास्क फोर्स प्रभारी रमेश पन्त द्वारा नशे के संबन्ध में एनडीपीएस एकट के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई,पुलिस विभाग साइबर सेल प्रभारी बिहारी लाल कुशवाहा द्वारा साइबर अपराध गतिविधियों के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई। शिविर मे प्रधानाचार्य ललित नाथ, उप प्रधानाचार्य गुडिय़ा बी समेत यशवंत कुमार पीएलवी निर्मला, नीतू आर्या, मनोज बलसुनी, कैलाश आर्या तथा निकेश आदि मौजूद रहे।

























