नशे के खिलाफ कोर्ट का कडा रुख
स्मैक तस्करी के मामले में दो दोषियों को १२-१२ साल का हुआ कारावास
दोनों तस्करो को १.२० लाख का अर्थदंड भी लगाया
नैनीताल । नैनीताल की विशेष न्यायधीश एनडीपीएस/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने स्मैक तस्करी के एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों( मोहम्मद आमिर और मोहममद मोहित) दोनों निवासी अमरिया (पीलीभीत) को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों दोषियों को १२-१२ वर्ष के कठोर कारावास और १-१ लाख २० हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों को ६-६ महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
बता दें यह मामला थाना चोरगलिया (जिला नैनीताल) का है जहाँ पुलिस टीम ने २३ दिसंबर २०२४ को चेकिंग के दौरान इन अभियुक्तों के पास से २५०.९४ ग्राम स्मैक बरामद की थी।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियुक्तों के नवयुवक होने, गरीब पृष्ठभूमि और परिवार की जिममेदारी का हवाला देते हुए कम सजा की मांग की गयी वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा साह ने दलील दी कि बरामद स्मैक की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में आती है और अभियुक्त इसे युवाओं को बेचकर समाज को नुकसान पहुँचा रहे थे। अदालत ने मामले के सभी तथ्यों, परिस्थितियों और बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा को बेहद गंभीर मानते हुए ४ अगस्त २०२६ को यह कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई पूर्व अवधि को उनकी मुख्य सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं।




















