उच्च न्यायालय का आया आदेश
ईद-उल-जुहा की नमाज होगी डीएसए ग्राउंड में
मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल

नैनीताल। सरोवर नगरी में पिछले दो दिनों से ईद-उल-जुहा की नमाज को लेकर चल रहा विवाद आज समाप्त हो गया है उच्च न्यायालय ने डीएसए मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है बता दे
आज बुधवार 27 मई 2026 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए 28 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह आदेश आने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने राहत की साथ लेते हुए उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया है लोगों का कहना है पिछले 100 साल से चली आ रही परंपरा को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय का यह आदेश आने के बाद अफवाह समाप्त हो गई हैं। अंजुमन द्वारा उच्च न्यायालय जाने से पहले पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई थी। लेकिन उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई थी जबकि कुछ दिन पूर्व डीएसए द्वारा अनुमति देने के बाद कुछ घंटे बाद अपनी अनुमति निरस्त कर दी थी। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में मायूसी हो गई थी। क्योंकि 100 साल पुरानी परंपरा को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा था उससे वह आहत हो रहे थे। उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ईद की नमाज दिए से ग्राउंड में प्रातः 9:00 बजे होगी। और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए तैयारी शुरू कर दी हैं।





















