उच्च न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद
नैनीताल में 27 मई से फिर खुलेगा स्लॉटर हाउस
नैनीताल। सरोवर नगरी में बीते करीब दो वर्षों से बंद पड़ा नैनीताल का एकमात्र स्लॉटर हाउस अब 27 मई से नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। इसके लिए उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त हो चुकी है।
नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2023 में पर्यावरण मंत्रालय की जांच के दौरान स्लॉटर हाउस में कई कमियां पाई गई थीं। मानकों पर खरा न उतरने के कारण इसे सील कर दिया गया था। लेकिन उन कमियों को दूर करें यह पालिका 2 साल में नहीं कर पाई। बता दें वर्ष 2025 में ईद के अवसर पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत स्लॉटर हाउस को केवल तीन दिनों के लिए खोला गया था। अब नगर पालिका की ओर से सभी आवश्यक मानकों को पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद 27 मई से इसे नियमित रूप से खोला जाएगा। अधिशासी अधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बकरा ईद के अवसर पर सभी लोग स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी कराएं और खुले में कुर्बानी न करे । उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति खुले में कुर्बानी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कुर्बानी करने के लिए स्लॉटर हाउस का ही उपयोग करने को कहा है।





















