October 31, 2026
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में

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सुरक्षित बचपन अभियान के तहत

सेंट मैरी कॉन्वेंट में छात्र-छात्राओं को किया को जागरूक

नैनीताल। सरोवर नगरी में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में स्नेहा नारंग द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल नैनीताल में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(पोक्सो एक्ट) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।यदि बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उसकी सहमति का कोई कानूनी आधार नहीं होता है; यदि अपराध हुआ है, तो आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई तय होती हैपोक्सो एक्ट में 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को रखा गया है यह कानून लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू किया जाता है,पोक्सो किस प्रकार बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है,जिसमें छात्राओं को बदलते समय के साथ अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया, साथ ही बाल अधिकार, बाल संरक्षण, नालसा (बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 से सम्बंधित विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में विद्यालय की प्रधानाचार्य तथा समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।

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