जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में
सुरक्षित बचपन अभियान के तहत
**जी0डी 0गोयनका इंटरनेशनल स्कूल भीमताल में किया बच्चों को जागरूक **



भीमताल नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में पारुल थपलियाल सिविल जज सी0डी0 सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जी0डी0 गोयनका इंटरनेशनल स्कूल भीमताल नैनीताल में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(पोक्सो एक्ट) के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही गुड़ टच, बैड टच,बाल अधिकार, बाल संरक्षण, नालसा (बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 से सम्बंधित विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में एन0डी0पी 0एस0 एक्ट के संबंध में जागरूक किया कि कैसे नशे का उपयोग करना,उसके खरीद बेच करना, या अवैध तरह से अपने पास रखना भी अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें सजा के प्रावधानों को भी बताया गया,सचिव महोदय द्वारा बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। उपरोक्त शिविर में एस0 आई0 अंजुला जॉन द्वारा भी बच्चों को एम0वी0 एक्ट की जानकारी दी तथा बच्चों को इसके नियम(जैसे गाड़ी चलने की सही उम्र,ड्राइविंग लाइसेंस,सीट बेल्ट,हेलमेट ) की जानकारी दी गई।साथ ही शिविर में बच्चों को नशे से दूर रहने के,तथा इसके दुष्परिणाम के लिए जागरूक किया, उपरोक्त शिविर में छात्रों को टोल फ्री नंबर 112,नालसा टोल फ्री नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जैसे महत्वपूर्ण नंबर भी साझा किए गए।शिविर में हरीश भट्ट जी तथा समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।

























