नाबालिक बच्चे द्वारा वाहन चलाने पर वाहन हुआ सीज

वाहन स्वामी के खिलाफ थाना तत्लीताल में मुकदमा दर्ज
थाना अध्यक्ष रमेश बोरा की जनता से अपील नाबालिक बच्चों को ना दें वाहन
नैनीतालl सरोवर नगरी में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा नाबालिक बच्चों के वाहन चलने पर चेकिंग अभियान लगा चला कर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं इसी क्रम में वाहन चेकिंग के दौरान डांट चौराहे के पास दो बच्चे एक टैक्सी स्कूटी नंबर यू के 04 टी बी 7612 पर सवार होकर मल्लीताल की तरफ जा रहे थे जो देखने में नाबालिक प्रतीत हो रहे थे। वाहन चालक को किनारे रोककर उससे डी एल एवं अन्य कागजात मांगे तो दिखाने में असमर्थ रहा पूछताछ पर दोनों ने अपनी-अपनी उम्र 16-16 वर्ष बताई। तथा नैनीताल के एक विद्यालय में इंटर के छात्र होना बताया तथा बताया कि इस स्कूटी को ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर लाये है। वाहन को सीज करते हुए 36000 का चालान न्यायालय का किया गया। चालान मशीन से वाहन स्वामी का नाम पता निकला जो निम्नवत है
कुनाल रैशवाल पुत्र मोहन राम निवासी बिरला विद्या मंदिर के पास मल्लीताल नैनीताल।
वाहन स्वामी द्वारा नाबालिग को वाहन चलाने हेतु देना एमवी एक्ट की धारा 199 ए का अपराध है। अतः वाहन स्वामी उपरोक्त के खिलाफ थाने पर एफ आई आर नंबर 07/2025 धारा 199 ए का अभियोग पंजीकृत किया गया है।
जनहित में अपील
आम जनमानस से अनुरोध है कि कृपया नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को ना दें यह एक दंडनीय अपराध है ऐसे बच्चे दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं अथवा दूसरे को दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं। थाना अध्यक्ष तल्लीताल रमेश बोरा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि नाबालिक बच्चों को वाहन ना देl




















