न्यायालय से निजी चेक से चार लाख रुपये का भुगतान करने के आरोपी सरोप सिंह को दोषमुक्त करार किया
नैनीताल। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की न्यायालय से निजी चेक से चार लाख रुपये का भुगतान करने के आरोपी कोटद्वार निवासी सरोप सिंह को दोषमुक्त करार दिया है।
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सरोप सिंह निवासी बीईएल कॉलोनी समीप बलभद्रपुर आईएचएमएस कालेज कोटद्वार की ओर से निशोला भीमताल तहसील निवासी नंदन सिंह को निजी जरूरत बताते हुए रुपयों की मांग की। रुपये मिलने के बाद सरोप सिंह ने वादी को 11 जुलाई 2024 को चेक संख्या 00537, 00538 से दो-दो लाख रुपये के दो चेक दिए। लेकिन दिए गए आश्वासन के क्रम में उक्त तिथि को चेक प्रस्तुत करने पर इनका भुगतान नहीं हो सका। इसके बाद वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिए।
आरोपी ने न्यायालय को बताया कि उसकी चेक बुक कहीं खो गई थी, जिसकी शिकायत भी दर्ज है। मैं वादी को कतई नहीं जानता है। वह भीमताल कभी नहीं आया, ऐसे मैं वह वादी से चार लाख रुपये मांगने कोटद्वार से यहां क्यों आउंगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सरोप सिंह को दोषमुक्त करार दिया।




















