September 30, 2026
ww yyyy ppp new lll mkl

जिला मजिस्ट्रेट रयाल ने गुंडा एक्ट मामलों में लिया निर्णय

0
222 aaaa bbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iii jjjj kkkk lll mmm nnnn ooo pppp qqq zzzzz

गुंडा एक्ट से संबंधित छह लोगों पर कार्रवाई निरस्त की

और दो को गुंडा घोषित करते हुए किया जिला बदर

नैनीताल। जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गए हैं। पुलिस आख्या एवं मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर जहां कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई निरस्त की गई है, वहीं दो व्यक्तियों को जनपद से बाहर रखने का आदेश जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार—

शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम, थाना बनभूलपुरा, वर्तमान में मंडी में सब्जी बेचकर आजीविका चला रहा है।

विजय शर्मा, थाना रामनगर, वर्तमान में किसी भी अवांछित गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया है।

लखन भोला, थाना बनभूलपुरा, पत्नी व बच्चों के साथ हरिद्वार में निवास कर रहा है।

विनायक पुत्र अनिल कुमार, थाना रामनगर, पुलिस आख्या के अनुसार वर्तमान में उसका चाल-चलन सामान्य है।

आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव, थाना रामनगर, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में शांत है।

अमन गुप्ता पुत्र सीताराम, थाना लालकुआं, मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है।

इन सभी मामलों में जिला मजिस्ट्रेट ने यह मानते हुए कि वर्तमान में इन व्यक्तियों की गतिविधियाँ सामान्य हैं और सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, उनके विरुद्ध प्रस्तावित/चल रही गुंडा एक्ट की कार्यवाही को निरस्त कर दिया है।

वहीं दूसरी ओर जिला मजिस्ट्रेट ने

शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा

नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या–1, थाना कालाढूंगी

के संबंध में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इन्हें छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।

प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह तथ्यों, पुलिस आख्या और वर्तमान परिस्थितियों के आकलन के बाद लिया गया है, ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे और कानून का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *