प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन/कार्य प्रभारित/सविदा/अंशकालिक नियत वेतन
नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण नियमावली को संशोधन को लेकर
देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने सीएम धामी को भेजा ज्ञापन
नैनीताल। सरोवर नगरी में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष त्रिलोक चंन टांक, महामंत्री सोनू सहदेव ने पिछले दिनों नियमित कारण को लेकर जारी हुए आदेश के संदर्भ में आयुक्त दीपक रावत के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है जिसमें अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग-02 के आदेश संख्या 145/xxx (2) 2025/169772/03(1)2006 बेहरादून दिनांक 06 दिसम्बर 125 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन/कार्य प्रभारित/सविदा/अंशकालिक नियत वेतन एवं तदर्थ रुप से नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण नियमावली-2025 जारी की गयी है। उक्त शासनादेश में कट ऑफ डेट (निर्दिष्ट तिथि) 04 दिसम्बर, 2018 निर्धारित की गयी है। जिसमें शहरी विकास विभाग अन्तर्गत नगर निकायों में कार्यरत विभिन्न प्रकार की सेवा दे रहे कार्मिक जिन्हें वर्ष 2025 में 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं ऐसे कार्मिकों की इस शासनादेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महोदय साथ ही यह भी अवगत कराना है कि निकायों में आउटसोर्स को माध्यम से कार्यरत कार्मिक (कम्यूटर ऑपरेटर/बेलदार/श्रमिक/पर्यावरण मित्र आदि) भी सम्मिलित है जिन्हें वर्तमान मे लगातार कार्य करते हुए लगभग 12-15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जो कि न्यूनतम से भी न्यून दैनिक मजदूरी/मानदेय पर कार्य कर रहे हैं जिन्नों विभागीय कार्यों का अच्छा अनुभव हो चुका है साथ ही उक्त कार्मिकों द्वारा विभागहित में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य सम्पादित किये जा रह हैं। जिन्हें उक्त नियमावली का लाभ दिये जाने हेतु पात्र सूची में सम्मिलित किया जाना नितान आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि कार्य की महत्ता, आवश्यकता तथा कर्मचारीहितों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग-02 के आदेश संख्या 145/xxx (2) 2825/169772/03(1)2006 देहरादून दिनांक 05 दिसम्बर 2025 में निर्धारित कट ऑफ डेट (निर्दिष्ट विधि) 04 दिसम्बर 2018 को शोधित करते हुए दिसम्बर 2025 करने की कृपा करें जिससे कि समस्त कार्मिकों को इस शासनादेश का लाभ मिल सके।




















