September 29, 2026
ww yyyy ppp new lll mkl

अंतराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के विषय पर विधिक साक्षरता शिविर

0
1001979597
222 aaaa bbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iii jjjj kkkk lll mmm nnnn ooo pppp qqq zzzzz

अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मैं हुआ आयोजित

नैनीताल। सरोवर नगरी में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल जी के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा ” अंतराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस” के उपलक्ष्य पर पी एम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तल्लीताल / राजकीय इंटर कॉलेज ( बालक ) तल्लीताल नैनीताल विद्यालय मे विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर मे सचिव द्वारा बताया गया की गरीबी और अभाव के उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों के प्रयासों और संघर्षों को स्वीकार करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।गरीबी उन्मूलन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता,आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को किस प्रकार से सहायता उपलब्ध कराता है के बारे में विस्तार पूर्ण जानकारी दी गई जिसमे बताया की आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को यदि न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करना हो तो उसके लिए वह अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है तथा उसके बाद में वाद मे आने वाले खर्च से बच सकता है , सचिव द्वारा पाक्सो अधिनियम पर विशेष ध्यान देते हुए बताया की भारत का यह एक कानून है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से सैक्सुअल शोषण करने वाले व्यक्ति पर इस एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। इस कानून का निर्माण नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी और छेड़छाड़ के मामलों को रोकने के लिए किया गया था। इस कानून के द्वारा अलग-अलग अपराधों के लिए अलग सजा का प्रावधान है।पॉक्सो एक्ट का यह अपराध एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। जिसमें दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान होता है। जो भी व्यक्ति इस अपराध को करने का दोषी पाया जाता है। इस अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।शिविर मे छात्र छात्राओ को नशा उन्मूलन, पॉस्को अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, साइबर सिक्योर्टी अपराध सम्बन्धी विधिक जानकारी दी, शिविल जज द्वारा भविष्य मे छात्र छात्राओ द्वारा विधिक के क्षेत्र मे जाने वाले छात्रों को करियर काउंसलिंग के बारे मे भी बताया गया.. उक्त शिविर मे प्राधनाचार्य जय श्री, यशवंत कुमार सहित समस्त अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *