November 6, 2026
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उत्तराखंड हाई कोर्ट केस शिफ्टिंग फैसले का विरोध करते हुए राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ ने की बैठक

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 अधिवक्ता संघ  सुप्रीम कोर्ट में “रिव्यू याचिका” दायर करेगा 

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में बुधवार को राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ द्वारा बुलाई गई बैठक में तय हुआ कि अधिवक्ता संघ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में “रिव्यू याचिका” दायर करेगा ।

   राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष व राज्य आंदोलन से जुड़े मुद्दों की लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे रमन शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे । आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमन शाह ने अपने वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों से जारी “उत्तराखण्ड राज्य पुनर्गठन विधेयक”  में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट का स्थान नैनीताल शहर है । जो अब विधेयक में संशोधन के बाद ही नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित हो सकता है । उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें हाईकोर्ट हल्द्वानी या अन्य जगह शिफ्ट होने पर आपत्ति नहीं है लेकिन शिफ्टिंग की कार्यवाही नियमानुसार हो । कहा कि हाईकोर्ट प्रशासनिक आदेश से शिफ्ट नहीं हो सकता ।

 हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एम सी पंत ने कहा कि पर्वतीय राज्य की मूल अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट नैनीताल में स्थापित हुई थी । लेकिन अब राज्य की मूल अवधारणा को भुलाया जा रहा । संघ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करेगा ।

  पूर्व अध्यक्ष डी एस मेहता ने नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई । उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग के अलावा राज्य की कई ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके निराकरण के प्रयास किए जाने चाहिय थे ।

 पूर्व सचिव त्रिभुवन फर्त्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता वी पी नौटियाल, पुष्पा जोशी, नवनीश नेगी, कौशल साह जगाती,भुवनेश जोशी,योगेश पचौलिया,मीना बिष्ट, डॉ.कार्तिकेय हरि गुप्ता,पल्लवी बहुगुणा,मधु नेगी सामंत,अविदित नौलियाल,निर्णयों साह, शिवानंद भट्ट, अमनजोत सिंह,गीता परिहार,दीपा आर्या,गीता परिहार,विजय लक्ष्मी फर्त्याल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे ।

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