नरेश पांडे प्रकरण: सह आरोपी युवती को मिली जमानत
नैनीताल। चर्चित नरेश पांडे प्रकरण में सह आरोपी युवती को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के साथ ही मामले में एक और अहम तथ्य सामने आया है। इसी प्रकरण में अदालत ने पहले आरोपी युवती को जमानत देते हुए विवेचना से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल उठाए थे।
बुधवार को अदालती कार्यवाही के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पीडि़ता ने घटना अकटूबर २०२५ की बताई जबकि मल्लीताल थाने में एफ आईआर जुलाई २०२६ में दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी का कोई स्पष्ट कारण भी शिकायत में नहीं बताया गया। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क रखा गया कि पीडि़ता के अनुसार काठगोदाम स्थित होटल में हुई कथित घटना का वीडियो उसने स्वयं अपने मोबाइल फोन से बनाया था लेकिन विवेचना अधिकारी ने उस वीडियो को जांच के दौरान न तो जबत किया और न ही उसे अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने इसे मामले का महत्वपूर्ण साक्ष्य बताया।
अदालत ने विवेचना से जुड़े इन पहलुओं पर विचार करने के बाद आरोपी युवती को जमानत प्रदान की हालांकि जमानत देते समय अदालत ने शर्त भी लगाई कि आरोपी किसी भी प्रकार से पीडि़ता से संपर्क नहीं करेगी न उसे डराएगी, धमकाएगी या मामले को प्रभावित करने का प्रयास करेगी।




















