October 7, 2026
ww yyyy ppp new lll mkl

जनता मिलन कार्यक्रम मैं आयुक्त दीपक रावत ने कहा

0
1004492074
222 aaaa bbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh iii jjjj kkkk lll mmm nnnn ooo pppp qqq zzzzz

बिना मालिक की सहमति के संपत्ति बेचने का प्रयास करना

आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है

हल्द्वानी नैनीताल। कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता मिलन कार्यक्रम में पेंशन,अनुसूचित जाति के भवन में कब्जे, अवैध निर्माण, आधार कार्ड में संशोधन,अवैध रूप से पेड के कटान एवं भूमि विवाद से सम्बन्धित अनेकों समस्यायें जनता मिलन कार्यक्रम में आयी जिनका आयुक्त द्वारा मौके पर समाधान किया गया।
सोशल मीडिया पर बिना भूस्वामी (मालिक) की अनुमति या लिखित साक्ष्य के संपत्ति का प्रचार करना धोखाधडी की समस्या।
जनता मिलन कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने बताया कि उनका अपार स्टेट नाम से भूखण्ड है उक्त भूमि उन्हें बेचनी नही है, लेकिन सोशल मीडिया में बिना भूस्वामी (मालिक) की अनुमति या लिखित साक्ष्य के संपत्ति का प्रचार सोशल मीडिया में लैण्ड लिजेंट ना के पेज पर वीडियोग्राफी कर प्रचार किये जाने की समस्या से अवगत कराया।
उक्त समस्या को गम्भीरता से लेते हुये आयुक्त ने दोनो पक्षों को कार्यालय में तलब कर कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी और की संपत्ति का विवरण, फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है, तो इसे डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी माना जाता है। इसमें धारा 66 (कंप्यूटर से जुड़े अपराध) के तहत सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता बी.एन.एस भारतीय दंड संहिता आई.पी.सी. बिना मालिक की सहमति के संपत्ति बेचने का प्रयास करना आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। दोषी पाए जाने पर कारावास और जुर्माने का सख्त प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार बिना अनुमति और साक्ष्यों के नही करें।

*लैंड फ्रॉड के मामले में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।*
शिकायतकर्ता कर्नल जीवेन्द्र सिंह, द्वारा अपनी शिकायत में अवगत कराया गया कि जयदेवपुर, आरटीओ रोड, हल्द्वानी स्थित उनके द्वारा क्रय की गई भूमि पर अन्य व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की समस्या से अवगत कराया। 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त द्वारा संबंधित मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश लेखपाल, तहसील हल्द्वानी को दिये। उन्होंने कहा  कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भूमि विक्रेता पी.सी. पंत, विभा पंत तथा प्रॉपर्टी डीलर मदन टम्टा के विरुद्ध कथित भूमि धोखाधड़ी (लैंड फ्रॉड) के मामले में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अवैध रूप से बेचे गए पेड़ों की धनराशि रूपये 1,80,000 है, जिसका स्वामित्व अभी तय नहीं हुआ है, धनराशि को सुरक्षित सरकारी खाते में जमा करने के आदेश।
सरस्वती देवी ग्राम गुलजारपुर रामसिंह कालाढूगी ने बताया कि उनकी भूमि और पूरनसिंह की भूमि पर स्वामित्व विवाद में धारा-41 (या संबंधित राजस्व संहिता की धारा) के तहत केस चल रहा हो, लेकिन उक्त व्यक्ति द्वारा तीन पेड काटकर विक्रय 1 लाख 80 हजार में विक्रय कर दिये है। आयुक्त ने दोनो पक्षों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को तलब कर कहा कि जब किसी भूमि का स्वामित्व विवाद हो और धारा-41 (या संबंधित राजस्व संहिता की धारा) के तहत केस चल रहा हो, तो दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखनी होती है। इस दौरान भूमि का स्वरूप बदलना या संपत्ति (जैसे पेड़) बेचना गैर-कानूनी माना जाता है।
आयुक्त ने बेचे गए पेड़ों की धनराशि रूपये 1,80,000 जिसका स्वामित्व अभी तय नहीं हुआ है, उक्त धनराशि को सुरक्षित सरकारी खाते में जमा करने के आदेश उपजिलाधिकारी को दिये।
जनता मिलन कार्यक्रम में विजय सिंह ने पेंशन को पुनः लागू कराने,कुसुमा देवी ने जबरन व धोखाधडी से अनुसूचित जाति की वृद्ध महिला के भवन पर कब्जा करने,गोविन्द सिंह ने परिवार रजिस्टर में नाम अंकित कराने,कंचन सिंह ने आधारकार्ड में जन्मतिथि संशोधित कराने का अनुरोध किया। आयुक्त द्वारा जनता मिलन कार्यक्रम मेें आये प्रत्येक फरियादियों से रूबरू हुये और उनका मौके पर समाधान किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *