डीएम रयाल ने माल रोड में हॉर्न प्रतिबंधित लगाने के किए निर्देश जारी

नैनीताल । सरोवर नगरी में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन तथा नैनीताल नगर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पर्यटक अनुकूल बनाए जाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली-२०११ के नियम-१८७ के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तल्लीताल गांधी चौक से मल्लीताल रिकशा स्टैंड तक संपूर्ण मॉल रोड क्षेत्र में वाहनों द्वारा हॉर्न (ध्वनि संकेतकों) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 0आगामी १ अगस्त से प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त नैनीताल नगर के अंतर्गत पूर्व से अधिसूचित सभी हार्न प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी हॉर्न बजाने पर पूर्ववत प्रतिबंध जारी रहेगा।उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न का प्रयोग न करें तथा नैनीताल की प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय गरिमा बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। कहा कि १ अगस्त से आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।





















