मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर मे
बालिकाओं को दी विधिक जानकारी

नैनीताल। सरोवर नगरी में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल / जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर नैनीताल मे विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,उपभोक्ता अधिकारो के विषय में जानकारी दी गई साथ ही शिविर में “आज रक्षा करें ,कल सुरक्षित करें” पर्यावरण कानूनी साक्षरता और सामुदायिक संरक्षण पहल के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण पहल है जो पर्यावरण कानून के बारे में जागरूकता बढ़कर और समुदाय को सशक्त बनाकर पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकार जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार के बारे में सूचित करना उन्हें कानूनी रूप से सशक्त बनाना और उन्हें पर्यावरण की रक्षा की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना जिसके लिए वृक्षारोपण,प्लास्टिक से परहेज, जल संरक्षण जैसे सरल उपाय और नालसा जैसी हेल्पलाइन का उपयोग शामिल है ताकि एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो सके है।शिविर में पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम लड़कों और लड़कियों, दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है,जिसके तहत दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है,जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी शामिल हो सकता है,साथ ही यह पीड़ितों के लिए आपकालीन चिकित्सा और अन्य सहायता सुनिश्चित करता है। शिविर में यशवंत कुमार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलापों की जानकारी दी गई। शिविर में प्रधानचार्य शबनम अधपिका पूनम इत्यादि उपस्थित रही।




















