दिव्यांग से बार-बार बलात्कार करने वाला आरोपी गया सलाखों के पीछे
जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा की दमदार पैरवी से
न्यायालय ने सुनाई कठोर 12 साल कारावास की सजा
नैनीताल । सरोवर नगरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल द्वारा मानसिक व शारीरिक निःशक्तता से अत्यंत कमजोर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी भीमताल निवासी अजय कुमार आर्या को दोषी बीते रोज गुरुवार को ठहरा दिया था और आज शुक्रवार को आईसीपी की धारा 376, 2एल के विरुद्ध अपराधी अजय को कठोर 12 साल की सजा सुनाते हुए ₹15000 अर्थ दंड और जुर्माना न जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। और धारा 376 2एन पर 10 वर्ष कठोर करवा 10000 जुर्माना ना जमा करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास और पीड़िता को धमकाने और जान से मारने की धमकी पर 2 वर्ष कारावास 2000 जुर्माना और जुर्माना जमा ना करने पर एक माह की सजा सुनाई है। बता दें पीडित 95% दिव्यांग है और उसे सही से दिख भी नहीं पता है। अभियोजन तथ्यों के मुताबिक 19 सितम्बर 2024 से 3-4 माह पूर्व जब पीड़िता को पेट दर्द हुआ तो पीड़िता ने अपनी भाभी को युवक की करतूत से अवगत कराया । बताया कि सांगूड़ी गांव निवासी अजय कुमार कमरे में आकर शाररिक सम्बन्ध बनाता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।
इस सूचना पर पीड़िता के परिवार वालों ने पीड़िता को चिकित्सक को दिखाया जिसमें युवती के गर्भवती होने की पुष्टि हुई जिस पर पीड़िता की भाभी ने भीमताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नैनीताल सुशील कुमार शर्मा द्वारा धाकड़ पैरवी की उन्होंने बताया उनके द्वारा मामले में 9 गवाह पेश किये गये जिससे आज पीड़िता को न्याय मिला और आरोपी सलाखों के पीछे जेल गया। देखने वाली यह बात यह है आदमी का स्तर कितना गिरता जा रहा है। जिसने एक 95% दिव्यांग महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित महिला को न्याय मिला पीड़िता के भाई धर्म राम और उसकी भाभी बिना ने जिला जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा और न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है। दिव्यांग महिला ने जिस बच्ची को जन्म दिया है वह स्वस्थ है और 11 महीने की हो गई है लड़की के मामा मामी उसकी परवरिश कर रहे हैं।




















