जिला न्यायालय एवं हल्द्वानी रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन



नैनीताल। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के मार्गदर्शन में माननीय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल प्रशांत जोशी के निर्देशन में बीते 12 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जिला नैनीताल मुख्यालय में स्थित जिला न्यायालय एवं वाह्य स्थित न्यायालय हल्द्वानी एवं रामनगर में किया जायेगा। बता दे सभी विभाग जिला प्रशासन, आर०टी०ओ०, बैंक, अधिवक्तागण एवं इन्श्योरेन्स कम्पनियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल जी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी के मामले, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना संबंधित, पारिवारिक / वैवाहिक विवाद, चैक वाउन्स के मामलें, श्रम संबंधित विवाद, राजस्व संबंधित विवाद, बिजली, पानी संबंधित विवाद, मोटर वाहन एवं शमनीय प्रकृति के सभी अपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत के दिन सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। चूँकि मामलें पक्षगण की आपसी सहमति से निस्तारित किये जाते है, अतः इससे अग्रेत्तर लिटिगेशन/अपील आदि में व्यतीत होने वाले समय एवं खर्च से बचा जा सकता है।राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सभी न्यायालयों में लगातार जिला प्रशासन, बैंक बीमा, कम्पनीयों, पुलिस एवं आर०टी०ओ० के साथ बैठकें की जा रही है। जो मामले अभी माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आये है, जैसे कि बैंक लोन रिकवरी मामलों जैसे प्री-लीटिगेशन मामले, ऐसे मामलों में भी नियम व पॉलिसी अनुसार पूर्व निर्धारित व्याज दर से कम की दर पर मामलें समझौते के आधार पर निस्तारित कर आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभप्रदान किये जाने का प्रयास निरन्तर बैठकों में किया जा रहा है। सभी आमजनमानस व स्टेक होल्डर से अपील है कि बढ़-चढ़कर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रतिभाग कर इसका लाभ ग्रहण करें।न है। चूँकि मामलें पक्षगण की आपसी सहमति से निस्तारित किये जाते है, अतः इससे अग्रेत्तर लिटिगेशन/अपील आदि में व्यतीत होने वाले समय एवं खर्च से बचा जा सकता है।राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सभी न्यायालयों में लगातार जिला प्रशासन, बैंक बीमा, कम्पनीयों, पुलिस एवं आर०टी०ओ० के साथ बैठकें की जा रही है। जो मामले अभी माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आये है, जैसे कि बैंक लोन रिकवरी मामलों जैसे प्री-लीटिगेशन मामले, ऐसे मामलों में भी नियम व पॉलिसी अनुसार पूर्व निर्धारित व्याज दर से कम की दर पर मामलें समझौते के आधार पर निस्तारित कर आम जनमानस को राष्ट्रीय अदालत का लाभप्रदान किये जाने का प्रयास निरन्तर बैठकों में किया जा रहा है। सभी आमजनमानस व स्टेक होल्डर से अपील है कि बढ़-चढ़कर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रतिभाग कर इसका लाभ ग्रहण करें।




















