अपनी धार्मिक पहचान छुपा कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा
जिला जज जोशी ने सुनाई

नैनीताल। सरोवर नगरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर हिन्दू लड़की से शादी करने व लड़की को जन्मदिन पार्टी के बहाने नैनीताल घुमाने लाकर एक होटल में हत्या करने के आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया है जिसे आज सजा सुनाई गई है।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया थाना मल्लीताल में 302 का मामला था जिसमें ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान ने अपनी पहचान छुपाई थी। दीक्षा मिश्रा को जन्मदिन मनाने के बहाने अपने दो मित्रों के साथ नैनीताल लाया था, जहाँ होटल में उसका गला दबाकर हत्या कर भाग गया था, सीसीटीवी वह अन्य माध्यम से खोजने पर हत्या करने से पहले व हत्या करने के बाद वह दिखाई दिया जिसमें दीक्षा मिश्रा का मोबाइल भी बरामद हुआ था जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 302 आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मृतिका की बेटी व माता को आर्थिक सहायता की धनराशि अदा करेगी।




















