उच्च न्यायालय ने ईद उल अजहा से तीन दिनों के लिए सलाटर हाउस खोलने के दिए आदेश
अंजुमन इस्लामिया ने सलाटर हाउस खोलने के लिए लगाई थी जनहित याचिका
नैनीताल। सरोवर नगरी में पिछले कई दिनों से बंद स्लाटर हाउस को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तीन दिनों के लिए खोलने के आदेश दे दिए हैं। बता दे अंजुमन इस्लामिया ने ईद उल अजहा को देखते हुए न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती आलोक महरा की खण्डपीठ ने मामले में जिलाधिकारी नैनीताल से 24 घण्टे के भीतर सील किए गए स्लाटर हाउस पर निर्णय लेने को कहा है। बता दे नैनीताल में राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा सील किये गए स्लाटर हाउस को खोले जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जिसमें न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्देशित करते हुए कहा कि ईद के त्योहार को देखते हुए तीन दिनों के लिए स्लाटर हाउस को खोला जाय। ताकि लोग स्लाटर हाउस में जानवरों की कुर्बानी कर सके।




















