ईओ और पुलिस की कार्रवाई से पालिका अध्यक्ष खफा
चालानी कार्रवाई 5 हजार करना जनहित में न्यायोचित नहीं


नैनीताल। सरोवर नगरी में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डा.सरस्वती खेतवाल ने कहा है कि उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड
द्वारा 16 अप्रैल को प्रश्नगत याचिका में दिये गये निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद नैनीताल के अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी तथा अधिशासी अधिकार विनोद सिंह जीना व पालिका टीम तथा पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा पालिका सीमान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण पर चालानी कार्यवाही की गयी है।
पालिकाध्यक्ष डा.खेतवाल के मुताबिक यह कार्रवाई उनके संज्ञान में लाये बगैर पालिका प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा 5000 रुपया प्रति व्यक्ति/प्रतिष्ठान चालानी कार्यवाही की गयी है जो कि जनहित में न्यायोचित नहीं है जिस पर समस्त जनता द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आक्रोश किया जा रहा है, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों में यह कहा गया था कि संबंधित अतिक्रमणकारियों को पूर्व नोटिस एवं अनाउंसमेट करवाकर सूचित किया जाये कि उनके द्वारा किये गये अतिक्रमण को तत्काल निश्चित समय सीमा के भीतर अपने स्तर से हटा लिया जाय अन्यथा की स्थिति में आदेश का अनुपालन न होने की दशा में वैधानिक व नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जायेगी।




















