March 15, 2026
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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद

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बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने प्रशासनिक टीम के साथ कैंप लगाने के लिए स्थान किए चिन्हित

हल्द्वानी नैनीताल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 24 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश के क्रम में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जिला प्रशासन नैनीताल के साथ हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न 6 स्थानों मे रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर,राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा में आगामी 20 मार्च से 31 मार्च 2026 तक शिविर लगाए जाने हैं। इन लगाए जाने वाले कैम्पों के आयोजन के संबंध में रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल,जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे के अधिकारियों के मध्य एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
बैठक में उच्चतम न्यायालय के आदेश के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया। बैठक में सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने अवगत कराया कि हमारा प्रयास रहेगा कि इन 6 कैंप वाले स्थानों से अधिक से अधिक परिवारों तक हम पहुंच पाए और यह कोशिश करें कि कोई भी परिवार न छूटे और उन्हें इन पुनर्वास कैंपों के बारे में जागरूक करें। उनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवेदन हैं वह आमंत्रित किए जाएं और भरवाए जाएं। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जिला प्रशासन नैनीताल के अनुसार लगभग 5300 से अधिक परिवार हैं, प्रयास रहेगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम तथा न्यायिक अधिकारियों टीम के साथ रेलवे और प्रशासन की टीम के साथ उन परिवारों तक पहुंच जाए और उनको इस योजना के बारे में बता पाएं जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक इस योजना का लाभ पंहुचा जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रयास रहेगा कि 31 मार्च 2026 तक कार्य पूर्ण कर माननीय उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। बैठक में 20 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले कैंपों की आवश्यक तैयारी के बारे में विचार विमर्श किया गया तथा तैयारी की जानकारी से अवगत कराया गया। सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि प्रत्येक कैंप में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था हेतु आरपीएफ भी मौजूद रहेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंगलवार से क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित फॉर्म का वितरण विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला प्रशासन की टीम के माध्यम से घर घर जाकर वितरित किए जाएंगे। साथ ही कैंपों में भी पर्याप्त संख्या में यह आवेदन रखे जाएंगे।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अवगत कराया कि इस कार्य में स्थानीय पार्षदों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाय, आवेदकों को फार्मों का वितरण सुनिश्चित करते हुए, उनकी पात्रता की गहनता से जांच का कार्य भी समय पर पूर्ण किया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि सभी टीम फार्म वितरण से संबंधित सूचना पंजिका में अंकित करेंगे और मॉनिटरिंग भी लगातार की जाएगी।  जिला अधिकारी ने कहा कि फार्म वितरण से पूर्व संबंधित टीम को सोमवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में, सौपी गयी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।

बैठक से पूर्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इन  सभी 6 कैम्प स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ मंजूनाथ टीसी,उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, आयुक्त नगर निगम परितोष वर्मा उपजिलाधिकारी हल्द्वानी प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित वीसी के माध्यम से रेलवे के एडीआरएम मनोज कुमार, सुरक्षा प्रभारी पवन, बृजेश कुमार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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