आरोपित सुयाल को कोर्ट से मिला संदेह का लाभ दोषमुक्त करार
नैनीताल। सरोवर नगरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट व प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन रुचिका गोयल की कोर्ट ने धारा, 279, 337 व 338 के अंतर्गत दर्ज अपराध में आरोपित अंकित सुयाल निवासी सुयालबाड़ी, भवाली, नैनीताल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया 10 अप्रैल 2022 को सायं सात बजे विरेंद्र रौतेला रोडवेज बस से दिल्ली जा रहे थे। नावली के निकट विरेंद्र ने सामान देने के लिए बस रुकवाई और बस से नीचे उतरे, तभी जौरासी से तेज रफ्तार से आ रही सेंट्रो कार ने विरेंद्र को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। कार को अंकित सुयाल चला रहा था। अंकित ने हादसे के बाद मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे यात्रियों व आसपास के लोगों ने पकड़ लिया। हादसे में विरेंद्र के सिर, पैर में गंभीर चोट आई, उसे सीएससी सेंटर खैरना ले जाया गया। पीड़ित ने इस मामले में तहरीर कोतवाली भवाली में दी जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में अभियोजन की ओर से 12 गवाह परीक्षित कराने के साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने विरेंद्र अपनी गलती से चोटिल हुआ और हादसे के बाद उसे वह अस्पताल ले गया। चोटिल का उपचार खुद के साथ ही पिता ने अस्पताल में कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजक की कथानक की पुष्टि नहीं करते। ऐसे में आरोपित अंकित सुयाल को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने दोषमुक्त किया है।