भाई-भाभी पर हमले के आरोपित को संदेह का मिला लाभ दोषमुक्त
अधिवक्ता प्रमोद तिवारी की जबरदस्त पैरवी के तहत आरोपी हुआ दोष मुक्त
नैनीताल। सरोवर नगरी में न्यायिक मजिस्ट्रेट व प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन रुचिका गोयल की कोर्ट ने भाई और भाभी पर धारदार हथियार से हमला कर चोटिल करने, मारपीट करने, गालीगलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है। बता दे
अभियोजन के अनुसार 13 दिसंबर 2020 को ग्राम लाइसिला, पोस्ट-बेल, नैनीताल निवासी गोविंद ने तल्लीताल थाने में अपने भाई महेश पाण्डे के विरुद्ध तहरीर दी। पुलिस ने महेश के विरुद्ध धारा-324, 504 एवं 506 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन के अनुसार 13 दिसंबर को जब गोविंद अपने घर नाइसिला गया था, तभी आरोपित उसके भाई महेश पाण्डे ने गोविंद व भाभी हेमा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह तथा दस्तावेजी सबूत पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने तर्क दिया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। कोर्ट ने निर्णय देकर कहा कि अभियोजन आरोपित के विरुद्ध लगाए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा। उसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त करार कर दिया।